Lockdown-4.0 : गृह मंत्रालय ने दी ऑफिस खोलने की अनुमति,लेकिन आपको इन दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन
लॉकडाउन-4.0 में ऑफिसों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि ऑफिस खोलने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। लोगों की सुरक्षा के और हाईजीन को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ये दिशा-निर्देश तय किए हैं।
देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन्स भी जारी कर दी गई हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे।
लॉकडाउन-4.0 में ऑफिसों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि ऑफिस खोलने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। लोगों की सुरक्षा के और हाईजीन को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ये दिशा-निर्देश तय किए हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक ऑफिस, कार्यस्थल, दुकान, बाजार, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में व्यावसायिक घंटों का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कार्यालय जब तक संभव को कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम ही करवाएं। ऑफिस के सभी आने-जाने वाले गेट और कॉमन एयिर में थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश, सैनेटाइजर को रखना अनिवार्य होगा।
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक पूरे ऑफिस को लगातार सैनेटाइज करना होगा। ऑफिस में सभी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कॉमन चीजें जैसे ही दरवाजे के हैंडल, टेबल आदि को नियमित तौर पर सैनेटाइज करना अनिवार्य होगा। ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों को काम करते वक्त, लंच टाइम और बाकि के समय में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
कंपनी की ओर से लगाए गए स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में 30 से 40 प्रतिशत पैसेंजर को लाने ले जाने की अनुमति होगी। सभी गाड़ियों और मशीनों को ऑफिस में घुसने से पहले डिस्इंफेक्टेंट से साफ किया जाएगा। ऑफिस में मीटिंग और ट्रेनिंग सेशन के दौरान कर्मचारियों को 6 फीट की दूरी पर बैठना होगा।
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