Lockdown-4.0 : गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन्स में ये सात निर्देश हैं अहम,घरों से निकलने से पहले आप के लिए जानना है जरूरी
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन से बाहर यात्री वाहन और बसें राज्यों की आपसी सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकती हैं। गृह मंत्रालय ने इसकी परमिशन दे दी है। लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी), सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी शर्तों का पालन करना होगा।
भारत में कोरोना महामारी के मामले हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लिहाजा, देशव्यापी लॉकडाउन को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से 31 मई तक चलेगा। गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की है। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक इस बार रेड जोन में भी नाई की दुकान, स्पा, पार्लर और सैलून सोमवार से खुल रहे हैं। इससे दिल्ली वालों को फायदा होगा। क्योंकि दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में शामिल हैं।
गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में रेड जोन वाले इलाकों में रिक्शा,ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को अपना काम करने की परमिशन दे दी गई है। लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इससे लोगों को जरूरी काम के लिए इन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना मामलों के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार दिया है। अब सभी राज्य केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मानकों के मुताबिक रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगे और इसके हिसाब से छूट देंगे। अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय ही ये चीजें तय करता आया है।
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन से बाहर यात्री वाहन और बसें राज्यों की आपसी सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकती हैं। गृह मंत्रालय ने इसकी परमिशन दे दी है। लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी), सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी शर्तों का पालन करना होगा।
लॉकडाउन के चौथे चरण में ई-कॉमर्स कंपनियों को रेड जोन में गैर-जरूरी सामान की डिलिवरी की अनुमति मिल गई है। दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर है। इससे वे ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए मोबाइल और दूसरे सामान मंगा सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन-चार में मिठाई दुकान और अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन ये राज्य सरकार ही तय करेंगी कि उन्हें कौन-सी दुकानें खोलनी हैं और दुकान खोलने के क्या नियम हो सकते हैं। यानी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह से खोला जा सकता है, सिर्फ नियमों का पालन जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की इजाजत है, लेकिन फिलहाल दर्शक नहीं जा पाएंगेष हां बेशक खिलाड़ी यहां प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ज्ञात हो कि देश में कोरोना के मामलों में अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 5242 नए केस आए हैं और 157 मरीजों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 96169 हो गई है। इनमें से 56316 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक देश भर में 3029 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात ये है कि 36823 लोग ठीक भी हुए हैं।
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